MSMEs Loan YOJANA

MSMEs योजना क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है

कोविड-19 महामारी की वजह से देश के कई सेक्टरों भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्हीं सेक्टर को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह राहत पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था का तकरीबन 10 फ़ीसदी है।

एमएसएमई (MSMEs) क्या है ?

एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करते हैं। इन उद्योग का कार्य विशाल उद्योगों के लिए कच्चा माल या उनकी मांग के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराना होता है।

इसके अलावा यह खुद ही के लिए भी उत्पाद का निर्माण करते हैं। भारत सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आए दिन घोषणाएं करती रहती है ताकि इनका बिजनेस अच्छा रहे और इनके इनकी वजह से लोगों को रोजगार भी मिलता रहे।

सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा करने के दौरान एमएसएमई के लिए नई परिभाषा परिभाषित करी थी।

सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। इन सेक्टर को इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर विभाजित किया गया है।

सूक्ष्म उद्योग या माइक्रो एंटरप्राइज

जो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं और सालाना उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है वह उद्योग सूक्ष्म उद्योग में आते हैं। पहले सूक्ष्म 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 25 लाख रुपए तक का टर्नओवर सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आता था।

लघु उद्योग या स्मॉल एंटरप्राइज

जो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के क्षेत्र में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक रहता है वह सभी उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। पहले इस उद्योग मे 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और ₹2 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले उद्योगों को ही लघु उद्योग में गिना जाता था।

मध्यम उद्योग या मीडियम एंटरप्राइज

जिन उद्योगों मे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र मे 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रूपए तक का होता है वह उद्योग मध्यम उद्योग में आते हैं। पहले इस उद्योग में इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ रुपए और कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ तक का रखा जाता था।

सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग(MSME) को हुए नुकसान को देखते हुए उन्हें  फिर से ऊपर उठाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लॉन्च किया था।

इस योजना के तहत जिन एमएसएमई के ऊपर बकाया राशि 25 करोड़ रुपए तक है और जिनका साल भर का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है तो वह अपनी बकाया राशि का 20 परसेंट तक का लोन बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे मिल जाएगा। कुल मिलाकर इस योजना के लिए जारी करी गई 3 लाख करोड़ रुपए कि 100 फ़ीसदी रकम भारत सरकार की गारंटी पर दी जाएगी।

उधारकर्ताओं को यह लोन 4 साल की अवधि तक मिलेगा जिसमें पहले साल के लोन पर ब्याज की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बैंकों और वित्त संस्थाओं से दिए जाने वाले लोन को 9.25% की ब्याज दर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एनबीएफसी(NBFC) से मिलने वाले लोन की ब्याज दर 14% निर्धारित कर दी गई है।

इस योजना के लिए केंद्र सरकार 41,600 करोड़ रुपए का फंड राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड(NCGTC) के तहत स्थापित करेगी।

ये योजनाये भी देखे 

इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है ?

यह योजना कोविड-19 से तबाह हुए सेक्टरों को फिर से खड़ा करने के उद्देश्य से लाई गई है। सरकार इस योजना के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन प्रदान करने के लिए एमएलआई (MLI) को प्रोत्साहित करके एमएसएमई क्षेत्र को वापस मजबूत बनाने का है। इस योजना की सहायता से एमएसएमई फिर से खड़े होकर अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई के लिए क्या पात्रता निर्धारित करी गई है ? 

एमएसएमई के लिए पात्रता कुछ इस प्रकार से है

इस योजना का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई उधारकर्ता ने 29 फरवरी 2020 तक किसी भी लोन देने वाली संस्था से ₹25 करोड़ या उससे कम लोन लिया हो और उसका साल भर का टर्नओवर 100 करोड़ हो तो वह ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।

एमएसएमई उधारकर्ता  को GST रजिस्टर्ड होना आवश्यक है जहां इस तरह के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो। यह शर्त उन एमएसएमई पर लागू नहीं होती जिनको GST रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ना हो।

व्यक्तिगत लोन लेने की क्षमता को इस योजना मे नहीं जोड़ा जाएगा।

MSME – FAQs

गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (GECL)

गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एक ऐसा लोन है जिसके लिए 100% लोन की गारंटी राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा लोन लेने वाली संस्थाओं के सदस्यों को प्रदान की जाएगी।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है ?

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना योग्य एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपए तक के गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन पर राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा लोन देने वाली संस्थाओं (MLI)को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती हैं।

इस योजना की अवधि कितनी है ?

23 मई 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक जिस एमएसएमई ने गारंटीड एमरजैंसी क्रेडिट लाइन(GECL) से किसी भी प्रकार का लोन लिया हो या फिर 3 लाख करोड़ रुपए तक की राशि GECL द्वारा वितरित कर दी गई हो तब तक यह योजना चालू रहेगी।

इस योजना के तहत गारंटी कवरेज किस प्रकार होगा?

इस योजना मे गारंटीड एमरजैंसी क्रेडिट लाइन के तहत दी गई 100% धनराशि NCGTC द्वारा गारंटी कवरेज के साथ दी जाएगी।

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