हैलो Friends आज हम बात करेंगे PWD के बारे में, आखिर PWD क्या है ? व इसके कार्य क्या होते हैं? यदि आप PWD विभाग में कार्य करना चाहते हैं
तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस लेख को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य पढ़ें ताकि आपको इसके बारे मे पूरी जानकारी मिल सके।
PWD Full Form in Hindi : PWD का फुल फॉर्म क्या होता है PWD में कौन कौन से विभाग आते है . PWD को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है . PWD का हिंदी में क्या अर्थ (Meaning) होता है . इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले है . तो चलिए देखते है
पी. डब्लू .डी क्या है : Pwd Kya Hai : PWD Full Name
PWD ka Full Form “Public Works Department” होता है जिसको हिंदी में “लोक निर्माण विभाग” कहा जाता है . भारत में एक सरकारी विभाग है
जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सार्वजनिक भवन, सड़क, पुल, सार्वजनिक परिवहन, पीने के पानी की व्यवस्था आदि के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। पी. डब्लू .डी के बारे में जानने से पहले हमे इसके पुरे नाम क्र बारे में जानना बहुत जरुरी है l
लोक निर्माण विभाग केंद्रीय प्राधिकरण है जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रकार के कार्यों को देखता है। प्रत्येक राज्य के लिए अपना एक अलग-अलग पीडब्ल्यूडी विभाग होता है
जो कि भौगोलिक रूप से डिवीजनों, उप-डिवीजनों और अनुभागों में बांटा गया है। जैसे पंजाब, राजस्थान, केरल, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के लिए एक अलग पीडब्ल्यूडी विभाग है।
सभी राज्यों के PWD विभागों की लगभग समान जिम्मेदारियां हैं। जिनमें शामिल हैं: सरकार द्वारा किए गए सभी सार्वजनिक कार्यों का डिज़ाइन और निर्माण, सड़क का डिज़ाइन और विकास, सड़क पर सुरक्षा और सुविधाएँ, सरकारी भवनों का विकास और पुनर्गठन आदि।
PWD विभाग दो स्तर (Category) के होते हैं। पहला State Public Works Department (SPWD) जो कि राज्य स्तर पर सभी सार्वजनिक कार्य करते हैं। दूसरा Central Public Works Department (CPWD), यह केन्द्रीय स्तर के सभी सार्वजनिक कार्य करता है।
PWD विभाग का गठन 1854 में किया गया था। PWD एक Civil Service विभाग है। इसके कार्यों को विभिन्न भागों में बाँटा गया है।
इसके प्रत्येक भाग में विभिन्न कार्यों को करने के लिए फिर इसे विभिन्न स्तर के अभियंताओं में बाँटा गया है। इस प्रकार कार्य करने की दृष्टि से यह भारत सरकार के सबसे बड़े विभागों में से एक है।
चलिए एक नजर PWD के दोनों स्तरो पर डाल लेते है State Public Works Department (SPWD) जो कि राज्य स्तर पर सभी सार्वजनिक कार्य करते हैं।
MAIN FUNCTIONS OF SPWD (State Public Works Department)
- सरकारी भवनों का डिज़ाइन, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत।
- सड़क और पुलों का डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत।
- विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों और उपक्रमों के जमा अंशदान का कार्य।
- अकाल बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत का काम करती है।
- D.R.D.A. कार्य जैसे रोजगार आश्वासन योजना (EAS)।
- सरकारी कार्यालयों के लिए अपेक्षित निजी आवास परिसर के किराए का आकलन।
- राज्य सरकार से संबंधित रनवे के डिज़ाइन, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत।
- महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतों में सार्वजनिक Parks और उद्यानों का विकास व रखरखाव।
- सरकारी Rest हाउस और सर्किट हाउस की देखभाल।
- सड़कों के दोनों किनारों पर किसी निजी व्यक्ति, अन्य संस्थान, कारख़ानों, पेट्रोल पंप आदि को निर्माण की अनुमति देना।
दूसरा Central Public Works Department (CPWD), यह केन्द्रीय स्तर के सभी सार्वजनिक कार्य करता है। चलिये एक नजर इसके कार्य पर डाल लेते है
MAIN FUNCTIONS OF CPWD (Central Public Works Department)
- रेलवे, संचार, परमाणु ऊर्जा, रक्षा सेवा, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और हवाई अड्डों (IAAI और NAA) के लिए केंद्र सरकार की गैर सरकारी इमारतों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण और रखरखाव।
- सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी CRPF, CISF, BSF और ITBP के साथ-साथ CRPF और CISF की संपत्तियों के रखरखाव का काम CPWD को सौंपा गया है।
- मंत्रिमंडल सचिवालय यानी SSB, SIB आदि के तहत प्रतिष्ठानों के लिए निर्माण कार्य।
- सार्वजनिक उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकायों द्वारा आवश्यक होने पर सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं की योजना, डिजाइन और निर्माण में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- सरकार द्वारा सौंपी गई रक्षा / सुरक्षा संबंधी कार्य जैसे कि बॉर्डर फेंसिंग और फ्लड लाइटिंग कार्य और इंडो चाइना बॉर्डर रोड वर्क्स (ICBR)।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना (PMGSVY) और राष्ट्रीय साम विकास योजना (RSVY) कार्यक्रम के तहत सड़कों का निर्माण।
PWD Act 1995 in Hindi : विकलांगजन अधिनियम 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 की व्याख्या) के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथोचित सरकारों द्वारा एक बहु कार्यक्षेत्र सहयोगात्माक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है
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