सार्क क्या है : What Is SAARC
SAARC दक्षिण एशिया में देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भूराजनीतिक संघ है, और इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को हुई थी। इसके सदस्य देशों में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।
2015 तक सार्क के सदस्य देशों में विश्व का 3% क्षेत्रफल, विश्व की जनसंख्या का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% (US $ 2.9 ट्रिलियन) हिस्सा शामिल था।
सार्क देशों की स्थापना ढाका में 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देता है। इसने 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभारंभ किया।
सार्क संयुक्त राष्ट्र में एक पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में स्थायी राजनयिक संबंध रखता है और यूरोपीय संघ सहित कई बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ संबंध विकसित किए हैं।
SAARC FULL FORM IN ENGLISH
SAARC FULL FORM IN HINDI
सार्क का इतिहास : HISTORY OF SAARC
दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग के विचार पर तीन सम्मेलनों में चर्चा की गई: अप्रैल 1947 को नई दिल्ली में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन, मई 1950 में फिलीपींस में बगुइओ सम्मेलन, और Colombo Powers Conference जो कि अप्रैल 1954 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था।
1970 के दशक के अंत के वर्षों में, सात आंतरिक दक्षिण एशियाई देशों जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे, उन्होंने एक व्यापार ब्लॉक बनाने और दक्षिण एशिया के लोगों के बीच दोस्ती, विश्वास और समझ की भावना के साथ मिलकर काम करने के लिए एक मंच प्रदान करने पर सहमत हुए।
1983 में, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा ढाका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन आंतरिक सात देशों के विदेश मंत्रियों ने दक्षिण एशियाई संघ क्षेत्रीय सहयोग (SAARC) की घोषणा को स्वीकृति दी और औपचारिक रूप से Integrated Program Of Action (IPA) को लांच किया, जिसमें शुरू में पाँच सहयोग के सहमत क्षेत्र; कृषि, ग्रामीण विकास; दूरसंचार; मौसम विज्ञान; स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिविधियाँ शामिल थीं।
अंततः आधिकारिक तौर पर, ढाका में संघ की स्थापना हुई जिसमें काठमांडू को संघ के सचिवालय के रूप में चुना गया। पहला सार्क शिखर सम्मेलन 7-8 December 1985 को ढाका में आयोजित किया गया था और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुसैन इरशाद ने इसकी मेजबानी की थी।
सार्क के उद्देश्य : Objectives of SAARC
सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 1 में सार्क के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है
- दक्षिण-एशिया के देशों की जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
- दक्षिण एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना।
- क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए
- सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।
- दूसरे विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना।
- सदस्य देशों में आपसी विश्वास बढ़ाना तथा समस्याओं को समझने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना।
- आपसी विश्वास, एक दूसरे समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाना
सार्क के सिद्धान्त : Principles of SAARC
सार्क के चार्ट के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सार्क के सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है:-
- संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, सार्वभौम सहायता, समानता संघीय एकात्मकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनितिक स्वतंतत्रा, अहस्तक्षेप तथा परस्पर लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों में दखल न देने को आधार मानकर संगठन का ढांचा तैयार करना।
- क्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग का पूरक बनाना।
- क्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग के उत्तरदायित्वों के अनुकूल बनाना।
- संगठन के ढांचे में यह भी उल्लेख किया गया कि सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध नहीं करेगा।
- संगठन के ढांचे में यह भी व्यवस्था की गई कि सहयोग द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सहयोग के एवज में नहीं होगा
सार्क का संस्थागत स्वरूप : SAARC Members And Observers
Members :
इसके सदस्य देशों में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।
सार्क की स्थापना 1985 में सात देशों द्वारा की गई थी, तथा 2005 में, अफ़ग़ानिस्तान ने सार्क के लिए अपने समझौते पर बातचीत शुरू की और औपचारिक रूप से उसी वर्ष सदस्यता के लिए आवेदन किया।
SAARC में अफ़ग़ानिस्तान के शामिल होने के मुद्दे ने प्रत्येक सदस्य देशों में एक बड़ी बहस पैदा कर दी, जिसमें दक्षिण एशियाई पहचान की परिभाषा के बारे में चिंताएं शामिल थीं क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान एक मध्य एशियाई देश है।
Observers :
Observers की स्थिति वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरीशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
2 अगस्त 2006 को, सार्क देशों के विदेश मंत्रियों ने तीन आवेदकों को पर्यवेक्षक (Observers) का दर्जा देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की; अमेरिका और दक्षिण कोरिया (दोनों ने अप्रैल 2006 में अनुरोध किया)
साथ ही यूरोपीय संघ (जुलाई 2006 में अनुरोध किया)। 4 मार्च 2007 को, ईरान ने पर्यवेक्षक का दर्जा देने का अनुरोध किया, जिसके तुरंत बाद मॉरीशस आ गया।
Apex Bodies :
SAARC के छह Apex (सर्वोच्च) निकाय हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-
- SAARC Chamber Of Commerce & Industry (SCCI),
- South Asian Association For Regional Cooperation In Law (SAARCLAW),
- South Asian Federation Of Accountants (SAFA),
- South Asia Foundation (SAF),
- South Asia Initiative To End Violence Against Children (SAIEVAC),
- Foundation of SAARC Writers and Literature (FOSWAL).
सार्क में लगभग 17 मान्यता प्राप्त निकाय भी हैं।
Disaster Management :
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन (SAARC) का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (SDMC-IU) गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट (GIDM) कैंपस, गांधीनगर, गुजरात, भारत में स्थापित किया गया है।
इसे सार्क क्षेत्र में आपदा जोखिम के समग्र प्रबंधन के लिए नीति सलाह, तकनीकी विकास पर तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण सेवाओं और प्रशिक्षण प्रदान करके सदस्य देशों की सेवा की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
यह केंद्र आपदा जोखिमों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए सूचनाओं और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है।
Visa Exemption :
SAARC वीजा छूट योजना 1992 में शुरू की गई थी। सार्क के चौथे शिखर सम्मेलन (इस्लामाबाद, 29-31 दिसंबर 1988) में नेताओं ने, SAARC देशों के लोगों के बीच संपर्क के महत्व को महसूस करते हुए, यह तय किया कि गणमान्य व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को विशेष यात्रा दस्तावेज़ का हकदार होना चाहिए।
यह दस्तावेज़ उन्हें इस सार्क क्षेत्र के भीतर यात्रा करने पर वीजा से छूट देता है। शिखर सम्मेलन के निर्देशानुसार, मंत्रिपरिषद नियमित रूप से इसके हकदार श्रेणियों की सूची की समीक्षा करती रहती है।
वर्तमान में, इसकी सूची में पात्र व्यक्तियों की 24 श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें गणमान्य व्यक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, उद्यमी, पत्रकार और एथलीट शामिल हैं।
इन्हें भी देखे
आशा करते हैं Friends की आपको हमारे द्वारा SAARC के बारे मे लिखा गया Blog पसंद आया होगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने Friends व Social Media Sites पर Share ज़रूर करें
यदि आपके मन में SAARC से संबंधित कोई सवाल उठ रहा है तो आप Comment करके पूछ सकते हैं तथा भविष्य में ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे Blog को follow कर सकते हैं, धन्यवाद।