Kanya Vivah Yojana MP

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना

मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटियों की शादी करवाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को राज्य की गरीब, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं की शादी करने के लिए लाया गया है।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार शादी कराने के लिए 51,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार सामूहिक रूप से शादी करने पर ही इस राशि को खर्च करेगी।

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना : Kanya Vivah Yojana MP 2020

इस योजना के अंतर्गत शादी की तिथि तक लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के लिए मिलने वाली धनराशि बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी इसीलिए बेटी का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है तथा वह बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इस योजना का लाभ सभी गरीब तबके के लोग एवं जरूरतमंद लोग उठा सकते हैं।


योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
सुरु किया गया  2016
द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा
लाभार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर
सहायता धनराशि 51000 रूपये
ऑफिसियल वेबसाइट  http://vivah.samagra.gov.in/Schemes.html

मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना नया अपडेट

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो इस योजना के अंतर्गत बड़ा बदलाव किया है। पहले इस योजना के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए ₹51000 की राशि सहायता के रूप में दी जाती थी जिसे अब शिवराज सिंह सरकार ने घटाकर ₹28000 कर दिया है।

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य

बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब होने के चलते अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना की शुरुआत करी थी। 

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को 28,000 रुपए की राशि देगी जिससे वह अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश विवाह कल्याण योजना का लाभ

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार उन गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करेगी जो कि अपनी लड़कियों की शादी आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं।

मध्य प्रदेश विवाह कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य की निर्धन, विधवा, तलाकशुदा, जरूरतमंद महिलाओं की शादी के लिए ₹28000 की राशि देती है।

बीपीएल परिवार की बेटी की शादी के लिए मध्यप्रदेश सरकार ₹5000 की अतिरिक्त राशि प्रदान करती है।

इस योजना के तहत यह राशी लाभार्थी के बैंक अकाउंट में आती है और वह बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना की पात्रता : MP Kanya Vivah Scheme 2020

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
  • इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या का नाम समग्र पोर्टल पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है।
  • लाभार्थी का परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा हो तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।

मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना में इस्तेमाल होने वाले जरूरी दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • समग्र कोड
  • कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार का बीपीएल कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट

मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना में आवेदन कैसे करें ?

➡ सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

➡  होम पेज पर पहुंचते ही आपको सामने एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।

➡ उस फॉर्म पर क्लिक करके उसमें पूछी गई तमाम जानकारियां जैसे नाम, पता, आधार नंबर, आयु आदी भर दें।

➡ सभी जानकारियां भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

➡ सबमिट करने के बाद आपको एक बार लॉगइन करना होगा लॉगइन करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

अगर आप मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें पूछी गई सभी जानकारियों को भर दे और उसमें अपने सभी दस्तावेजों को अटैच कर नजदीकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत नगर निगम या फिर नगरपालिका के कार्यालय में जाकर जमा करा दें।

हम आशा करते हैं आपको मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना से जुड़ी सभी जानकारियां मिल गई होंगी अगर भविष्य में मध्य प्रदेश सरकार इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी अपडेट करती है तो हम इस लेख के माध्यम से आपको उस जानकारी के बारे में अवगत करा देंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे।

अगर आपके मन में इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके आप वह सवाल पूछ सकते हैं।

सी.एम. हेल्पलाइन :181

निःशक्तों के लिए : 1800 233 4397

केन्‍द्र सरकार की दिव्‍यांगजन सूचना लाईन : 1800 233 5956

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