गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने 10 अगस्त 2020 को राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी।
इस योजना के तहत कृषि उपज में 33% से 60% तक हुए नुकसान में राज्य सरकार हर किसान को प्रति हेक्टेयर ₹20,000 की सहायता राशि प्रदान करेगी। अगर आप इस योजना से जुड़े कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ना बिल्कुल ना भूलें।
मुख्यमंत्री सहाय योजना
गुजरात के मुख्यमंत्री ने यह योजना राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू करी है। यह एक तरीके से फसल बीमा योजना है लेकिन इसमें किसानों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान खासतौर पर खरीफ के मौसम में होने वाली अत्याधिक बारिश से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस योजना को लाया गया है।
जिस भी किसान को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है वह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत मुआवजा हासिल कर सकता है।
योजना का नाम
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
द्वारा लॉन्च किया गया
मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा
लाभार्थी
राज्य के किसान
उद्देश्य
किसानो को मुआवज़ा प्रदान करना
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। खरीफ के मौसम में बारिश की अनियमितता के कारण किसानों की फसले बर्बाद हो जाती हैं।
इसी समस्या को दूर करने के लिए गुजरात सरकार यह योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बेमौसम बारिश, बाढ़, तूफान, सूखा आदि से होने वाले फसल की नुकसान की भरपाई करेगी।
मुख्यमंत्री सहाय योजना की विशेषताएं एवं लाभ
- इस योजना का लाभ केवल गुजरात के किसान ही उठा सकेंगे।
- इस योजना के तहत राज्य के 56 लाख किसानों को फायदा होगा।
- इस योजना के तहत राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले कृषि नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को किसी भी तरीके का प्रीमियम अदा नहीं करना होगा।
- इस योजना के तहत गुजरात सरकार अधिकतम 4 हेक्टेयर तक 33% से 60% तक की प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में प्रति हेक्टेयर ₹20,000 की धनराशि मुआवजे के रूप में किसान को देगी।
- 60% से अधिक का नुकसान होने पर किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए ₹25,000 की राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सहाय योजना की पात्रता
- लाभार्थी किसान को गुजरात राज्य का होना आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री सहाय योजना का लाभ केवल वह किसान ही उठा पाएंगे जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से खराब हुई है।
- किसान प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान के मामले में किसान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत मुआवजा पाने के लिए पात्र होने चाहिए।
- यह योजना 2020 के खरीफ सीजन में लागू की गई है इसीलिए किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए खरीफ के सीजन में अपनी फसल को लगाना होगा।
- इस योजना के तहत राज्य भर में पंजीकृत सभी 8-ए खाताधारक किसानों को और वन विभाग अधिनियम के तहत आने वाले सभी किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सहायता योजना में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक फोटोकॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लाभार्थी सूची
- इस योजना के तहत राजस्व विभाग किसानों की सूची जारी करेगा।
- इस योजना के लिए सबसे पहले जिला कलेक्टर गांव की सूची तैयार करेंगे जिनकी फसलें खराब हो गई है।
- जिसके बाद वह 7 दिनों के भीतर राजस्व विभाग को यह सूची प्रदान करेंगे।
- अगले चरण में राजस्व विभाग द्वारा गठित सर्वेक्षण टीम 15 दिनों के भीतर नुकसान वाले इलाके में जाकर नुकसान की भरपाई करेगी।
- सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जिला विकास अधिकारी यह पूरी रिपोर्ट राजस्व विभाग को सौंप देगा।
- इस सूची में किसानों को हुए नुकसान को दो हिस्सों में बांटा गया है 33% से 60% तक और दूसरा 60% से अधिक। इन दोनों हिस्सों की अलग–अलग सूची तैयार करी जाएगी।
मुख्यमंत्री सहाय योजना में आवेदन कैसे करें ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसानों को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि यह योजना हाल ही में शुरू की गई है। अभी इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत नहीं करी गई।
इसके ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होते ही ई–ग्राम केंद्रों की मदद से आवेदन किया जा सकेगा। जैसे ही गुजरात सरकार इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी करेगा। उसी समय आपको हमारे माध्यम से इस बात की जानकारी लग जाएगी तब तक हमारे साथ अवश्य जुड़े रहे।
Gujarat Kisan Sahay Yojana Online Form