would cunsumer day in hindi

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन का मुख्य उद्देश्य “उपभोक्ता को उसके अधिकारों” के बारे में जागरूक करना है। इस दिन बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जहाँ पर उपभोक्ता को उसके अधिकारों की शक्ति और ज्ञान के बारे में बताया जाता है।

दोस्तों अगर आप भी एक उपभोक्ता है तो हमारा यह आर्टिकल पूरा जरूर पढ़ियेगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आपके अधिकारों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते है

विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ?

सम्पूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसीलिए इस दिन को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते है।

विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत आज से 24 वर्ष पूर्व हुई थी। “Consumers International” नामक संस्था ने सबसे पहले विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया।

उनका इस दिवस को मनाने के पीछे सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य था कि उपभोक्ता अपने हक़ और अधिकारों के बारे में जानकर सचेत हो सके। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन.एफ. केनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों को लागू किया। World Consumer Day Rights Day in Hindi

 

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ?

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति ने सन 1986 में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक” पारित किया था। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित कर दिया गया। 

भारत में उपभोक्ता के अधिकार क्या-क्या है ?

  • उपभोक्ता के शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अधिकार
  • उपभोग की वस्तुओं के बारे में जानने का अधिकार
  • हानिकारक खाद्य पदार्थों के ख़िलाफ़ सुरक्षा का अधिकार
  • सुलभ मूल्य पर वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार
  • अपने अधिकारों के लिए विरोध करने का अधिकार
  • उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अनेक प्रकार के मंचों पर वार्ता व बैठक करने का अधिकार
  • उपभोक्ताओं को उपभोग की जाने वाली वस्तु चुनने का अधिकार

विश्व उपभोक्ता दिवस का विषय

“CONSUME SMART PRODUCTS”

तो दोस्तों, ये सब उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे। ये सभी अधिकार उपभोक्ताओं को जन्म से प्राप्त होते है। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों को छीन नही सकता।

इनका हनन करने पर जुर्माना व सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण आयोग की भूमिका समाज में अतुलनीय है। इस आयोग का कार्य भी सराहनीय है। हम सभी को अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए।

आशा करता हूँ कि World Consumer Rights Day के बारे में दी गयी जानकारी आप सभी को पसंद आयी होगी। अंत में दोस्तों में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने जिस पहल को शुरू किया था।

उस पहल को हम सभी को निरंतर जारी रखना है। आशा करता हूँ की विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के बारे में दी गयी जानकारी आपको जरूर पसंद आयी होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अगर आपके मन में विश्व उपभोक्ता संरक्षण आयोग के World Consumer Rights Day से सम्बंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है। हम आपके प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी आर्टिकल लाते रहेंगे।

अगर आपको हमारा यह World Consumer Rights Day आर्टिकल अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिये और हमारें Blog को सब्सक्राइब भी कीजिये जिससे आपको हमारें नये आर्टिकल के आने की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप हमारें Facebook Page को भी जरूर लाइक करें जिससे आपको लेटेस्ट पोस्ट की सूचना समय पर प्राप्त हो जाएगी।

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