मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना 2020 – आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड, लाभ ,FAQ
योजना के बारे में:
कन्या सुमंगला योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लड़कियों के लिए एक लाभकारी योजना है। यूपी कन्या सुमंगला योजना ऐसी पहल है
जो बालिकाओं के विकास के लिए विशेष रूप से काम करती है और उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी काम करती है। यह योजना लड़की और उसके परिवार को विभिन्न चरणों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना यूपी सरकार द्वारा राज्य भर में छह चरणों में लागू की गई है।
योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हम इस आर्टिकल द्वारा योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
मुख्मंत्री कन्या सुमंगला योजना के उद्देश्य:
- राज्य में लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार।
- कन्या भ्रूण हत्या का खात्मा।
- उचित लिंग अनुपात बनाए रखना।
- बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाना।
- बालिका के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- लड़कियों के लिए लोगों की नकारात्मक मानसिकता को बदलना।
- बालिकाओं के जन्म के संबंध में लोगों के बीच सकारात्मक मानसिकता विकसित करना।
पात्रता मापदंड:
निम्नलिखित, एक आवेदक के लिए पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक का परिवार उत्तरप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। उनके पास निवास का सबूत होना चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल,टेलीफोन बिल प्रमाण के लिए मान्य हैं।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
- लाभार्थियों के परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- एक परिवार के अधिकतम दो बालिका बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- यदि महिला अपने प्रसव के दूसरे समय जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरा बच्चा भी इस योजना के लिए पात्र होगा।
- यदि एक परिवार ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया है तो वह लड़की भी इस योजना के लिए योग्य होगी।
आवश्यक दस्तावेज़:
नीचे दिए गए प्रमाण पत्र आवेदक के लिए आवश्यक हैं
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पिता या माता का आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- गोद लिए गए बच्चे के मामले में गोद लेने का प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- पते का सबूत
योजना का विवरण :
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना 2020 |
राज्य | उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया |
संबंधित विभाग | उत्तर प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग |
लाभार्थी | राज्य की लड़कियां |
योजना के कार्यान्वयन के चरण | योजना को छह चरणों में लागू किया जाता है |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
सरकारी वेबसाइट | https://mksy.up.gov.in/ |
योजना के कार्यान्वयन के चरण :
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को प्रमुख रूप से छह प्रमुख चरणों में लागू किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया :
आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं और यदि ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध नहीं है तो वे ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया :
- जिन लोगों के पास ऑनलाइन आवेदन केलिए इंटरनेट पहुंच नहीं है, वे ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रति ऑफ़लाइन आवेदन के लिए उन्हें खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी आदि के कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा। उपर्युक्त किसी भी कार्यालय से आवेदन फॉर्म निशुल्क प्राप्त किया जा सकता हैं।
- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- फिर इन भरे हुए आवेदनों को संबंधित अधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को भेज दिया जाएगा।
- डीपीओ सभी सूचनाओं को ऑनलाइन फीड करेगा और इन ऑफ़लाइन अनुप्रयोगों की आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में की जाएगी।
Note: पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :
आम तौर पर, इस योजना के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, आवेदकों को नीचे दिए गए नियमों और शर्तों की जांच करनी चाहिए।
- पंजीकरण के समय आवेदकों को एक सही मोबाइल नंबर देना होगा।
- यदि कोई दस्तावेज या आवेदन में भरी गई जानकारी गलत पाई गई तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- एक ही बालिका के लिए डुप्लिकेट आवेदन के मामले में, उनके सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।
- योजना के अनुसार सभी दस्तावेजों के विवरण और शर्तों के सत्यापन के बाद ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :
➡ आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/ पर जाएं।
➡ “Apply here” पर क्लिक करें।
➡ यदि पहले से पंजीकृत है, तो मान्य लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
➡ यदि नहीं, तो नियम और शर्तें पढ़ें और “Continue” बटन पर क्लिक करें।
➡ पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
➡ आवश्यक विवरण भरें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।
➡ अंतिम पंजीकरण पर आवेदकों को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आगे के लिए लॉगिन विवरण सुरक्षित रखें।
➡ अब, आवेदकों को अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा।
➡ अब उन्हें लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के नाम जोड़ना होगा। लाभार्थी के नाम जोड़ने के बाद आवेदक को आवेदन भरना होगा।
➡ एप्लीकेशन आईडी 12 अंकों की होगी।
लोग दिए गए प्रक्रिया का पालन करके आवेदन सूची की जांच कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- होमपेज पर “सभी जिला आवेदन सूची” पर क्लिक करें।
- अब वित्तीय वर्ष का चयन करें, और विभाजन करें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।
- राज्यवार आवेदन सूची दिखाई जाएगी।
- पेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करें।
FAQ:
1Q:आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति कैसे पता चलता है?
टोल फ्री नंबर या ऑनलाइन वेबसाइट होगी।
2Q:कैसे पता करें कि आवेदन स्वीकार या अस्वीकार है?
सफल आवेदन के बाद मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा।
3Q:क्या होगा अगर कोई इस योजना के लिए शुल्क लेता है?
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4Q:अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी धारक हैं तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं।
5Q:अगर बैंक खाते में पैसा नहीं है तो क्या करें?
विवरण को फिर से जमा करना होगा।