Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana

झारखंड मुख्मंत्री श्रमिक रोजगार योजना लाभ,आवेदन प्रक्रिया

कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में वापस जाना पड़ा। अब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन मजदूरों को अपने राज्यों में रोजगार दिलाना सुनिश्चित करे। 

इसी विषय पर झारखंड सरकार, इन मजदूरों के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। उस योजना को झारखंड मुख्मंत्री श्रमिक रोज़गार योजना 2020 नाम दिया गया है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार शहरी अकुशल (unskill) श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी। 

अगर सरकार रोजगार देने में असमर्थ है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता(unemployment allowance) दिया जाएगा। इस योजना के तहत मजदूरों को कम से कम सौ दिनों के लिए काम उपलब्ध कराएंगे।

झारखंड मुख्मंत्री श्रमिक रोजगार योजना

योजना का नाम झारखण्ड mukhantantri shramik rojgar yojana
शुभारंभ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा
लाभार्थी प्रवासी मजदूर
वेबसाइट www.jharkhand.gov.in
टोल फ्री 1800-120-2929
हेल्पलाइन 0651-2401955

योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • वह 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों में रहना चाहिए।
  • आवेदक के पास ग्रामीण क्षेत्रों में mnrega कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • पिछले तीन वर्षों से सरकारी आश्रयों में रहने वाले दैनिक वेतन भोगी भी आवेदन करने के पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की जानकारी

आवेदन प्रक्रिया

➡ सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज परApply for job cardपर क्लिक करें।

अब आवश्यक जानकारी जैसे कि पता, जिला नाम, उन सदस्यों के नंबर, पिन कोड के लिए है जो आवेदन करने के इच्छुक हैं।

सभी जानकारी भरने के बाद “I Agree” बटन पर क्लिक करें।

अबसबमिटपर क्लिक करें।

आप योजना के लिए आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं।

इसके बाद आपको एक एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिसका उपयोग आप जॉब कार्ड डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं।

जॉब कार्ड कैसे डाउनलोड करें

ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।

होम पेज पर आपकोDownload the job cardपर क्लिक करना होगा।

इस  पर आपको सभी जानकारी जैसे कि आवेदन संदर्भ संख्या आधार संख्या आदि भरनी है।

अब अंत में सबमिट पर क्लिक करें।

योजना के लाभ:

  • योजना के माध्यम से झारखंड राज्य में लौटे मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा
  • इसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह के मजदूरों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
  • सौ दिनों के लिए कम से कम रोजगार दिया जाएगा।
  • आवेदकों को रोजगार कार्ड दिए जाएंगे।
  • वे क्या काम करेंगे और कब तक नौकरी पर रहेंगे, इसके बारे में जानकारी लिखी जाएगी।
  • इस योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
  • सभी शहरी निकाय शहरी मजदूरों को रोजगार देने के लिए अलग से धन देंगे।
  • 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक राज्य के बाहर फंस गए और तालाबंदी के दौरान उपवास के बाद से झारखंड राज्य लौट आए।
  • झारखंड विकास ने 2.5 लाख श्रमिकों के लिए कौशल मानचित्रण किया है, यह 30% श्रमिकों का पता चला है जो विभिन्न राज्यों से लौटे हैं।

मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है  झारखंड राज्य में आजीविका(livelihood) सुरक्षा को बढ़ाना। यह उन मजदूरों के लिए मुख्य रूप से सहायक है, जिन्होंने ताला बंद होने के कारण अपनी नौकरी खो दी थी। योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है।

योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

1Q : क्या हम आवेदन कर सकते हैं यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी धारक है?

Ans: नहीं।

2Q : क्या एक व्यक्ति 2 बार के लिए आवेदन कर सकता है ?

Ans नस :  नहीं।

3Q: क्या अन्य राज्य के लोग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ?

Ans : यह योजना केवल झारखंड राज्य के लोगों के लिए है।

4Q : हमें कैसे पता चलेगा कि आपका आवेदन भेजा गया है ?

Ans : आवेदन जमा होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा।

5Q: क्या अनुप्रयोग संदर्भ संख्या होना आवश्यक है?

Ans : जॉब कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदन संदर्भ संख्या (application reference number) आवश्यक है।

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