अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले दो-तीन साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं रहे हैं जिस वजह से बेरोजगारी दर में वृद्धि हो रही है और इस साल कोरोनावायरस की वजह से बेरोजगारी दर अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है।

इसी के चलते एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लेकर आई है। आज हम इस लेख में आपको इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां देने वाले हैं। अगर आप वे सारी जानकारियां जानना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत जो व्यक्ति संगठित क्षेत्रों में काम करते थे और उनकी नौकरी कोरोना काल की वजह से छूट गई है उनको इस योजना की मदद से 24 महीनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिसने ईएसआईसी के अंतर्गत बीमा करवा रखा है। ईएसआईसी द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाना है जो कि कोरोना काल की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। इस योजना की मदद से मिलने वाली राशि से लाभार्थी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा।

नियमों में बदलाव

कोरोना काल की वजह से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के नियमों में भी बदलाव किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगारों को सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। पहले यह सहायता राशि 25% हुआ करती थी जिसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। पहले यह राशि नियोक्ता के पास आती थी जिसके बाद यह कर्मचारी के पास जाती थी लेकिन अब इसे सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।

कोरोना काल के चलते ईएसआईसी के नियमों में ढील दी गई है। यह डील 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक दी गई है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से ढील को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर इसे खत्म किया जा सकता है

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ

  • इस योजना की मदद से कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • बेरोजगारी की स्थिति में पहले आर्थिक सहायता 25% की मिलती थी जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी।
  • अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत क्लेम की अवधि को 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।
  • इसके अलावा ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति की मौत पर मिलने वाले अंत्येष्टि व्यय को भी ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया है।
  • अगर किसी व्यक्ति ने स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट लिया है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ ?

  • अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जोकि 2 सालों के लिए ईएसआईसी पर बीमाकृत हो।
  • इसके अलावा व्यक्ति ने बेरोजगार होने से पहले कंपनी में 78 दिनों तक काम किया हो।
  • यह दो शर्तों का पालन करते ही कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • इस योजना की मदद से देश के 35 लाख बेरोजगारों को लाभ होने की उम्मीद है।

कौन नहीं उठा सकेगा इस योजना का लाभ ?

  • जिस व्यक्ति को कंपनी ने अनुशासनहीनता या किसी अन्य कारण से निकाला हो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
  • स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिए व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है।
  • जिस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो रखा हो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।
  • जो लोग इस योजना का लाभ एक बार ले चुके हैं वह इसे दूसरी बार नहीं ले पाएंगे।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में आवेदन कैसे करें ?

जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वह ईएसआईसी की ऑफिशल वेबसाइट www esic.nic.in पर जाएं जिस पर आपको एक फॉर्म को भरना होगा।

इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें पूछी गई सभी जानकारियों को भर दें।

फॉर्म को आपको ₹20 के न्यायिक शुल्क के साथ नजदीकी ईएसआईसी कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसा करने से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हमें उम्मीद है आपको इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल गई होंगी अगर आने वाले समय में सरकार इस योजना से जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी अपडेट करती है तो हम इस लेख के माध्यम से आपको वह जानकारी पहुंचा देंगे इसीलिए हमारे साथ आगे तक जुड़े रहे।

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